उत्तर प्रदेश राजश्व विभाग आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र को वेरीफाई करने के लिए सर्विस उपलब्ध करता है। जो लोग अपने प्रमाण पत्रों को वेरीफाई और अपनी डिटेल्स चेक करना चाहते है वे पेज में नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते है।
Board of Revenue Uttar Pradesh
(up cast, income, domicile certificate online verification)
उत्तर प्रदेश में आय, जाति, और निवास प्रमाण पत्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और आवेदन करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
1. आय प्रमाण पत्र देखना और वैधता:
- प्रमाण पत्र की वैधता: आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आमतौर पर एक वर्ष होती है। हालांकि, यह अवधि विभिन्न उपयोगों और विभागों के अनुसार बदल सकती है।
2. आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन:
- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण: ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “नागरिक लॉगिन” पर क्लिक करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “नया पंजीकरण” विकल्प चुनें और आवश्यक विवरण भरकर पंजीकरण करें।
- लॉगिन और आवेदन: पंजीकरण के बाद, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। “आवेदन करें” सेक्शन में “आय प्रमाण पत्र” विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें, जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण, और आय से संबंधित दस्तावेज़।
- शुल्क भुगतान: ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें।
3. आय प्रमाण पत्र की जांच और डाउनलोड:
- आवेदन की स्थिति जांचें: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें। अपना आवेदन संख्या दर्ज करें और स्थिति देखें।
- प्रमाण पत्र डाउनलोड करें: यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है, तो आप प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
4. जाति प्रमाण पत्र देखना और सत्यापन:
- सत्यापन प्रक्रिया: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर “प्रमाण पत्र सत्यापन” विकल्प चुनें। अपना प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करें और सत्यापन करें।
5. जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन:
- प्रक्रिया: आय प्रमाण पत्र के लिए बताए गए चरणों का पालन करें, लेकिन “आय प्रमाण पत्र” के स्थान पर “जाति प्रमाण पत्र” विकल्प चुनें। आवश्यक दस्तावेज़ों में जाति से संबंधित प्रमाण पत्र शामिल करें।
6. निवास प्रमाण पत्र (मूल निवास) के लिए ऑनलाइन आवेदन:
- प्रक्रिया: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करें और “निवास प्रमाण पत्र” विकल्प चुनें। फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, शुल्क भुगतान करें, और आवेदन सबमिट करें।
7. विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र:
- आवेदन प्रक्रिया: यह प्रमाण पत्र विशेष परिस्थितियों में जारी किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया निवास प्रमाण पत्र के समान है, लेकिन अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है।
8. ऑफ़लाइन आवेदन:
- प्रपत्र डाउनलोड करें: यदि आप ऑफ़लाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो संबंधित प्रमाण पत्र के आवेदन प्रपत्र यहां से डाउनलोड करें।
- आवेदन जमा करें: भरे हुए फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या तहसील कार्यालय में जमा करें।
महत्वपूर्ण सुझाव:
- सभी दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रतियां साथ रखें।
- आवेदन करते समय सही और सत्य जानकारी प्रदान करें।
- आवेदन की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें।
सर्टिफिकेट जिन्हें आप वेरीफाई कर सकते हैं:
- Income Certificate
- Caste Certificate
- Domicile Certificate
आय, जाति, मूलनिवास चेक कैसे होंगे:
- First you need to Scroll Download this Page
- And you will see All links for Check All Certificate
- Click on Any Certificate
- Enter your 11 or 12 Digit certificate Code.
- That’s Done.
आय, जाति, मूलनिवास चेक करने के लिए निर्देश:
आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र(Important Links) |
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11 अंको के लिए : For Eleven Digits |
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आय प्रमाण पत्र के लिए |
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जाति प्रमाण पत्र के लिए |
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12 अंको के लिए : For Twelve Digits |
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निवास प्रमाण पत्र के लिए |
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जाति प्रमाण पत्र के लिए |
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अधिक जानकारी और सहायता के लिए, आप ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।