Haryana Dakhil Kharij | Khasra | Khatauni| Bhulekh | Bhu Naksha | Registration Online

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Haryana Bhulekh, Dakhil Kharij, Khasra, Khatauni, Bhu Naksha Overview

हरियाणा सरकार ने भू-अभिलेखों को डिजिटल रूप दे दिया है जिससे आम नागरिक दाखिल खारिज, भूलेख, खसरा, खतौनी, भू नक्शा, पंजीकरण, और फॉर्म डिटेल वेरिफिकेशन जैसे कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको इन सभी सेवाओं की प्रक्रिया, पोर्टल, जरूरी दस्तावेज़ और ऑनलाइन सुविधा की पूरी जानकारी दे रहे हैं।


Haryana Dakhil Kharij क्या होता है?

दाखिल खारिज वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जमीन के मालिकाना हक में किसी भी बदलाव को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित स्थितियों में होती है:

  • संपत्ति की खरीद-फरोख्त
  • वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार
  • आपसी हस्तांतरण
  • कोर्ट आदेश के माध्यम से

Haryana Bhulekh Portal की सेवाएं

हरियाणा भूलेख पोर्टल पर निम्नलिखित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं:

मुख्य सेवाएं:

  • Dakhil Kharij Online आवेदन
  • Khasra Khatauni विवरण ऑनलाइन देखना
  • Bhu Naksha (भू नक्शा) ऑनलाइन देखना
  • फॉर्म की स्थिति वेरिफाई करना
  • जमीन के पंजीकरण की जानकारी प्राप्त करना

Haryana Khasra Khatauni क्या है?

खसरा एक नंबर होता है जो जमीन के टुकड़े को दर्शाता है, जबकि खतौनी एक रिकॉर्ड होता है जिसमें जमीन के मालिक, भूमि क्षेत्रफल, उपयोग आदि की जानकारी होती है।

ऑनलाइन खसरा खतौनी देखने की प्रक्रिया:

  1. https://jamabandi.nic.in पर जाएं
  2. “Jamabandi Nakal” विकल्प चुनें
  3. जिला, तहसील, गांव और खसरा संख्या डालें
  4. भूमि विवरण देखें और सेव करें

Haryana Bhu Naksha ऑनलाइन कैसे देखें?

हरियाणा सरकार ने भू नक्शों को भी डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध कराया है:

चरणवार प्रक्रिया:

  1. https://jamabandi.nic.in पर जाएं
  2. “Bhu Naksha” विकल्प पर क्लिक करें
  3. जिला, तहसील, गांव और खसरा नंबर दर्ज करें
  4. नक्शा ऑनस्क्रीन दिखेगा जिसे डाउनलोड किया जा सकता है

Haryana Dakhil Kharij के लिए Online आवेदन कैसे करें?

Step by Step Process:

  1. https://jamabandi.nic.in पोर्टल पर जाएं
  2. “दाखिल खारिज आवेदन” विकल्प चुनें
  3. मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से लॉगिन करें
  4. संपत्ति और व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें (Sale deed, ID proof)
  6. सबमिट करके रसीद प्राप्त करें

Haryana Registration Online 2025

जमीन खरीदने के बाद पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है:

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:

  1. https://haryanaregistration.gov.in पर जाएं
  2. “Property Registration” पर क्लिक करें
  3. विवरण भरें: खरीदार, विक्रेता, संपत्ति का विवरण
  4. स्टांप शुल्क का भुगतान करें
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें
  6. आवेदन सबमिट करें और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उप-रजिस्ट्री कार्यालय जाएं

Form Details Verification हरियाणा

यदि आपने कोई आवेदन सबमिट किया है तो उसकी स्थिति इस प्रकार जांच सकते हैं:

  1. https://jamabandi.nic.in पर जाएं
  2. “Track Application” या “Status” विकल्प चुनें
  3. आवेदन संख्या दर्ज करें
  4. स्थिति की जानकारी स्क्रीन पर प्राप्त करें

जरूरी दस्तावेज:

  • पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
  • विक्रय विलेख (Sale Deed)
  • बिजली बिल / जल कर रसीद (प्रमाण हेतु)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ई-स्टांप पेपर

हरियाणा भूलेख सेवाओं के लाभ

  • पारदर्शी प्रक्रिया
  • भ्रष्टाचार में कमी
  • नागरिकों को सुविधा की उपलब्धता
  • रिकॉर्ड की सुरक्षा और डिजिटल एक्सेस

Haryana Bhulekh Important Links Table

कार्य लिंक
हरियाणा भूलेख पोर्टल Click Here
दाखिल खारिज आवेदन Click Here
खसरा खतौनी विवरण Click Here
भू नक्शा देखें Click Here
आवेदन स्थिति जांचें Click Here
ऑनलाइन पंजीकरण Click Here
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हरियाणा के नागरिकों के लिए अब भूमि संबंधी सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं जिससे वे समय की बचत के साथ पारदर्शी तरीके से संपत्ति से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ऊपर दिए गए पोर्टल और महत्वपूर्ण लिंक की सहायता से आप अपने घर बैठे जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज़ और सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

❓FAQs

Q1.

हरियाणा में Dakhil Kharij ऑनलाइन कैसे करें?

https://jamabandi.nic.in पर जाएं, “दाखिल खारिज” विकल्प पर क्लिक करें और जानकारी भरकर आवेदन सबमिट करें।
Q2.

खसरा और खतौनी में क्या अंतर है?

खसरा जमीन का यूनिक नंबर है जबकि खतौनी उस खसरे से जुड़ी भूमि के स्वामी और उपयोग का विवरण दर्शाता है।
Q3.

भू नक्शा कैसे डाउनलोड करें?

https://jamabandi.nic.in/BhuNaksha पोर्टल पर जाकर खसरा नंबर के माध्यम से नक्शा देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।

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